हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को इस तारीख तक सालाना संपत्ति रिटर्न जमा करने का निर्देश दिया
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 6 मई, 2026 – हरियाणा सरकार ने सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे वर्ष 2025-2026 के लिए अपना सालाना संपत्ति रिटर्न (APR) 22 मई, 2026 तक जमा कर दें।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 के तहत, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए हर वित्तीय वर्ष के अंत में सालाना संपत्ति रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
इस संबंध में, सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यदि उन्होंने पिछले वर्षों के रिटर्न अभी तक जमा नहीं किए हैं, तो उन्हें भी निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी पोर्टल intra hry.gov.in पर दाखिल किया जाए।
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