बड़ा फैसलाः पंजाब में स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे:नियम तोड़ा तो मान्यता जाएगी
चंडीगढ़, 22 जून, 2026ः पंजाब में कोई भी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान अब साल में 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा पाएगा। इस संबंध में कैबिनेट मीटिंग में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है।
यह जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कैबिनेट बैठक के बाद दी। उन्होंने बताया कि पिछले 36 महीनों में यदि किसी स्कूल ने फीस में 15 फीसदी से अधिक वृद्वि की गई है तो उसे अभिभावकों को पैसा लौटाना होगा।
उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूल फीस 5 फीसदी बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। उसके लिए स्कूलों को 6 महीने पहले आवदेन करना होगा। वहीं, स्कूल को अपना फाइनेंशियल ऑडिट करना हो। स्कूल को बताना होगा कि क्यों फीस बढ़ाई गई है।
हर शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के दो महीने पहले सभी स्कूलों को तय फीस की जानकारी देनी होगी। यह नियम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और इंटरनेशनल बोर्ड सभी पर लागू होगा।
Click to Follow बाबूशाही हिन्दी फेसबुक पेज →