पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ा झटका: RBI ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया
नई दिल्ली, 25 अप्रैल,2026ः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ एक ऐतिहासिक और सख्त कार्रवाई करते हुए उसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसल कर दिया है। सेंट्रल बैंक के जारी ऑर्डर के मुताबिक, यह फैसला 24 अप्रैल, 2026 को बिजनेस बंद होने के साथ लागू हो गया है। इस कार्रवाई के साथ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने बैंकिंग सेक्टर में काम करने का अपना अधिकार खो दिया है, जो फिनटेक सेक्टर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा।
रिजर्व बैंक ने यह कदम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (BR Act) के सेक्शन 22(4) के तहत उठाया है। इस नए निर्देश के तहत, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तुरंत प्रभाव से सेक्शन 5(b) में बताए गए 'बैंकिंग' के किसी भी बिजनेस को करने से पूरी तरह रोक दिया गया है। इसके अलावा, बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 के तहत आने वाली कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस या एक्टिविटी जारी रखने की भी इजाजत नहीं होगी।
इस गंभीर मामले में आगे कानूनी कार्रवाई करते हुए, RBI अब बैंक को बंद करने की प्रक्रिया के लिए हाई कोर्ट में अर्जी देगा। रेगुलेटर के इस कड़े फैसले से यह साफ हो गया है कि बैंक के ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद करने का प्रोसेस अब तेज़ी से शुरू होगा, जिससे कस्टमर्स और स्टेकहोल्डर्स के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाएगा।
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