CHD: 60% तक ज्यादा चुकाना पड़ सकता है प्रॉपर्टी टैक्स: SIA ने लगाया आरोप, MC की नीति पर उठाए सवाल
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 23 मई – सेकंड इनिंग्स एसोसिएशन (SIA) ने चंडीगढ़ नगर निगम (MC) की प्रॉपर्टी टैक्स नीति को लेकर कड़ा विरोध जताया है। एसोसिएशन का दावा है कि अधिकांश रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को 23 अप्रैल 2025 को संशोधित किए गए प्रॉपर्टी टैक्स बिल अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन 31 मई 2025 तक भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे जनता को 60% तक ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है।
एसोसिएशन के सदस्य आर. के. गर्ग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को समय पर बिल नहीं मिला और वह 31 मई की निर्धारित तिथि तक टैक्स नहीं चुका पाता, तो उसे 25% पेनल्टी और 12% वार्षिक ब्याज (1 अप्रैल 2025 से लागू) देना होगा, जिससे कुल भुगतान 60% तक अधिक हो जाएगा।
मुख्य बिंदु:
संशोधित टैक्स दरें 23 अप्रैल 2025 को घोषित हुईं।
MC ने मात्र एक महीने में भुगतान की समयसीमा तय कर दी है।
वास्तविक समय सीमा 22 जून 2025 तक होनी चाहिए थी, लेकिन बिना उचित अवधी दिए 31 मई को अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है।
31 मई तक भुगतान पर 20% की छूट दी जा रही है, लेकिन बिल न मिलने पर छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा।
SIA ने मांग की है कि पेनल्टी और ब्याज की शर्तों को दो महीने तक टाल दिया जाए, और भुगतान की अंतिम तिथि को 22 जून 2025 तक बढ़ाया जाए।
SIA ने किया जनता से संवाद:
एसोसिएशन ने नागरिकों से पूछा है:
क्या आपने अपना प्रॉपर्टी टैक्स बिल प्राप्त किया है?
क्या आप सॉफ्टवेयर या समपर्क ऐप से भुगतान करते हैं?
क्या आपको अंतिम तिथि (31 मई) की जानकारी है?
क्या आपको पता है कि 31 मई के बाद कितना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा?
क्या आपको टैक्स भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है?
SIA ने चेताया कि वे इस मुद्दे को लेकर यूटी प्रशासन के पास जनहित याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, ताकि आम जनता को आर्थिक बोझ से राहत मिल सके।
जनता से अपील: अगर आप भी इस मुद्दे से प्रभावित हैं, तो SIA से संपर्क करें और अपनी बात साझा करें – “We are listening. Tell us.”
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