क्या MP Amritpal Singh को मिलेगी पैरोल? आज High Court में होगी सुनवाई
Babushahi Bureau
चंडीगढ़, 1 दिसंबर, 2025 : खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) ने संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल न देने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी है। बता दे कि इसी के चलते अमृतपाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में एक नई याचिका दायर की है, जिस पर आज ही सुनवाई होनी है। अपनी याचिका में उन्होंने पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस (Punjab Police) और केंद्र सरकार (Central Government) को पक्षकार बनाया है। उनका तर्क है कि राज्य में आई बाढ़ और अन्य ज्वलंत मुद्दों को संसद में उठाने के लिए उनकी उपस्थिति बेहद जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक की दौड़
अमृतपाल सिंह ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि एक सांसद के रूप में सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना उनका संवैधानिक अधिकार है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्हें पहले संबंधित हाई कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। इसके बाद उनके वकीलों ने नवंबर में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह अमृतपाल की पैरोल अर्जी पर एक सप्ताह के भीतर फैसला ले। इस आदेश के बाद, पंजाब सरकार ने अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर (DC) और एसएसपी (SSP) की खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए पैरोल देने से साफ इनकार कर दिया था। रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि अमृतपाल की रिहाई से राज्य की कानून-व्यवस्था (Law and Order) बिगड़ सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
आज फिर होगी अदालती लड़ाई
सरकार द्वारा पैरोल खारिज किए जाने के बाद अमृतपाल सिंह के वकीलों ने अब उस आदेश को ही हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। आज होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या कोर्ट सरकार के फैसले में दखल देता है या अमृतपाल को 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में शामिल होने की इजाजत मिलती है।
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