पंजाब में घर खरीदने वालों को राहत: बिल्डर की गलतियों के बावजूद सेल डीड और बिजली सप्लाई की अनुमति
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 11 अप्रैल, 2026: हज़ारों घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) ने लोगों के हित में कुछ निर्देश जारी किए हैं। इनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा किए गए पर्यावरण संबंधी उल्लंघनों के लिए बेकसूर खरीदारों को सज़ा न मिले।
PPCB की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी कड़े नियमों को लागू करने और नागरिकों के अधिकारों व गरिमा की रक्षा के बीच संतुलन बनाना है।
बोर्ड ने माना कि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर पहले जो पाबंदियां लगाई गई थीं, उनसे अनजाने में उन खरीदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इन उल्लंघनों की जानकारी न होते हुए भी अपनी जीवन भर की कमाई निवेश कर दी थी। लोगों की शिकायतों और मार्च 2026 में बनी एक समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, बोर्ड ने अब अपनी नीति में बदलाव किया है।
9 अप्रैल को जारी किए गए नए निर्देशों के तहत, अधिकारियों ने इन चीज़ों की अनुमति दी है:
* अलग-अलग खरीदारों के लिए सेल डीड (बिक्री के दस्तावेज़) तैयार करना
* बिजली के कनेक्शन जारी करना
इसके साथ ही, PPCB ने यह भी साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें पर्यावरण कानूनों के तहत मुकदमा चलाना और जब तक नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक नई मंज़ूरी न देना शामिल है।
बोर्ड ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बिजली तक पहुंच एक बुनियादी ज़रूरत है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' से जुड़ी है। ऐसे में, डेवलपर्स की गलतियों की वजह से नागरिकों को इन सेवाओं से वंचित रखना बेइंसाफी होगी।
रीना गुप्ता ने दोहराया, "पर्यावरण संबंधी नियमों को लागू करने की कीमत लोगों के अधिकारों के रूप में नहीं चुकानी पड़नी चाहिए। बेकसूर घर खरीदने वालों को उन उल्लंघनों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, जो उन्होंने किए ही नहीं हैं।"
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