पंजाब सरकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर नया बिल लाएगी, कैबिनेट ने ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दी; वीडियो देखें
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 11 अप्रैल, 2026: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों से निपटने के लिए एक नया बिल लाने जा रही है। इस बिल में कड़ी सज़ा का प्रस्ताव है, जिसमें कम से कम 10 साल की जेल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्रकैद शामिल है।
प्रस्तावित कानून में ₹5 लाख से लेकर ₹25 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। पंजाब कैबिनेट ने इस बिल के ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दे दी है।
इस बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस नए कानून का नाम 'श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार बिल' होगा। इसे एक नए प्रावधान के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसमें पिछले बिल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
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दूसरे धार्मिक ग्रंथों के लिए भी इसी तरह के कानून बनाने की BJP नेताओं की मांगों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए चीमा ने कहा कि BJP नेताओं को अपनी केंद्र सरकार से संसद में ऐसा कानून लाने के लिए कहना चाहिए।
SGPC की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि उसे सुझाव देने के लिए काफ़ी समय दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही; उन्होंने आगे कहा कि उसने सिर्फ़ बहाने बनाए।
उम्मीद है कि यह बिल आने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
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