हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा: कलेक्टर रेट 75 परसेंट तक बढ़ाए गए
1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट
पंचकूला/चंडीगढ़, 30 मार्च, 2026: हरियाणा सरकार ने राज्य में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और खेती की ज़मीनों के कलेक्टर रेट 75 परसेंट तक बढ़ा दिए हैं। ये नए रेट 1 अप्रैल, 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद यह तीसरी बार है जब सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं।
सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में देखी गई है। सेक्टर 3, 27, 28 और मनसा देवी कॉम्प्लेक्स (MDC) में बूथ रेट 2.25 लाख रुपये से बढ़कर 3.94 लाख रुपये प्रति sq m हो गए हैं। सेक्टर 4, 6, 10, 12, 15, 16, 17 और 21 में शॉप कम फ्लैट (SCF) के रेट 3.6 लाख रुपये से बढ़कर 6.3 लाख रुपये प्रति sq m हो गए हैं (75% बढ़ोतरी)।
रेसिडेंशियल एरिया में भी आम जनता पर भारी बढ़ोतरी/असर देखा गया है।
रेसिडेंशियल प्लॉट की कीमतों में भी 25 से 75 परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। कॉर्नर और A-रोड प्लॉट के रेट 50,160 रुपये से बढ़ाकर 87,780 रुपये प्रति sq m कर दिए गए हैं। कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी से सीधे तौर पर रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी बढ़ेगी, जिससे आम आदमी के लिए घर बनाना या कमर्शियल स्पेस खरीदना पहले से ज़्यादा महंगा हो जाएगा।
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