4-6 नवंबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति, 7-8 नवंबर को फोड़े जा सकेंगे: नॉर्थ दिल्ली DCP
बाबूशाही नेटवर्क
नई दिल्ली, 3 नवंबर, 2026 (ANI): नॉर्थ दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (DCP) निहारिका भट्ट ने सोमवार को दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में केवल QR कोड वाले सर्टिफाइड (प्रमाणित) ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी।
ANI से बातचीत में भट्ट ने बताया कि पटाखों के डिब्बों पर लगे QR कोड की मदद से खरीदार उनके सर्टिफिकेशन और बैच नंबर की जांच कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 4, 5 और 6 नवंबर को ही की जा सकेगी।
उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखों को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति है, और उनमें भी सिर्फ सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों की। डिब्बे पर QR कोड होना चाहिए, जिससे आप सर्टिफिकेशन और बैच नंबर देख सकें। इसके अलावा, बिक्री के लिए केवल 4, 5 और 6 नवंबर का समय तय किया गया है। ग्रीन पटाखे सिर्फ इन्हीं दिनों बेचे जा सकते हैं। इन्हें फोड़ने की अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर को है, और इसके लिए भी समय तय किया गया है - सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक। केवल इन्हीं दिनों और इन्हीं समय पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है।"
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में एक सीमित अवधि के लिए सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों के निर्माण, बिक्री और उन्हें फोड़ने की अनुमति दे दी। इसके तहत 4 से 6 नवंबर तक पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई, और 7 व 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की छूट दी गई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 9 नवंबर, 2026 से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया जाए।
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के पूर्व विधायक आरपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिवाली के दौरान प्रदूषण का स्तर, अन्य समय की तुलना में कम रहा था।
आरपी सिंह ने ANI से कहा, "अगर आप पिछले कुछ वर्षों के इसी समय को देखें, तो दिवाली पर प्रदूषण का स्तर काफी समय तक कम रहा था। इसलिए, प्रदूषण का कारण पटाखे नहीं थे। हम 'ग्रीन पटाखों' की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं; इससे लोगों को त्योहार मनाने का मौका मिलेगा।"
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने भी दिवाली के दौरान सीमित समय के लिए 'ग्रीन पटाखों' की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण की रक्षा करते हुए जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं।
दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए, सूद ने उनसे अदालत के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ त्योहार और अन्य गतिविधियां भी जारी रहें।
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार हमेशा से चाहती रही है कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य सभी भावनाएं और कार्यक्रम भी सामान्य रूप से चलते रहें... दिल्ली के नागरिक होने के नाते यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जिम्मेदारी से दिवाली मनाए।" (ANI)
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