BBMB भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव; पंजाब-हरियाणा का सदस्यों को नियुक्त करने का विशेष अधिकार खत्म
नई दिल्ली/चंडीगढ़, 14 अप्रैल 2026: केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद बोर्ड के दो सबसे अहम पदों, मेंबर (इरिगेशन) और मेंबर (इलेक्ट्रिसिटी) पर नियुक्ति के लिए सिर्फ पंजाब और हरियाणा के अफसरों के होने की शर्त खत्म कर दी गई है।
केंद्र सरकार ने 'BBMB रूल्स 1974' में बदलाव किया है और अब इन पदों के लिए योग्यता के नियमों में बदलाव किया गया है। पुराने नियमों के मुताबिक, पंजाब से एक मेंबर (इरिगेशन) और हरियाणा से एक मेंबर (इलेक्ट्रिसिटी) लेना अनिवार्य था। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक, देश भर से कोई भी योग्य अफसर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेगा।
गजट नोटिफिकेशन (तारीख 13 अप्रैल 2026) के मुताबिक, अब कैंडिडेट्स के लिए ये शर्तें अनिवार्य होंगी; मेंबर (इरिगेशन) कैंडिडेट के पास सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेंबर (इलेक्ट्रिकल) कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर चीफ इंजीनियर (लेवल-14) या उससे ऊपर के पद पर काम कर रहा हो।
इस बदलाव से अब दूसरे राज्यों के ऑफिसर भी BBMB में अपॉइंटमेंट पा सकेंगे। BBMB द्वारा रिक्रूटमेंट रूल्स में किए गए अमेंडमेंट के खिलाफ बयान देते हुए वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर बीरेंद्र गोयल ने कहा कि सेंटर गवर्नमेंट पंजाब को हर तरह से परेशान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अभी तक 'मेंबर पावर' की भर्ती पंजाब से और 'मेंबर इरिगेशन' की भर्ती हरियाणा से हो रही थी और दोनों मेंबर सही काम कर रहे थे। रूल्स बदलने का कोई मतलब नहीं है।
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