Punjab Zila Parishad और Block Samiti Election : चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को दी राहत, पढ़ें खबर
Babushahi Bureau
चंडीगढ़, 2 दिसंबर, 2025 : पंजाब में जिला परिषद (Zila Parishad) और ब्लॉक समिति (Block Samiti) चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर आई है। राज्य चुनाव आयोग ने नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए NOC और 'चूल्हा टैक्स' क्लीयरेंस की अनिवार्य शर्त को खत्म कर दिया है। आयोग का यह फैसला शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) द्वारा की गई पैरवी और शिकायतों के बाद आया है। इस आदेश के बाद अब सभी बीडीओ (BDO) दफ्तरों में नोटिफिकेशन चस्पा कर दिए गए हैं, जिससे उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने में बड़ी आसानी होगी।
नए उम्मीदवारों को नहीं चाहिए NOC
जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, एनओसी की शर्त अब केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होगी जो पहले किसी पद पर रह चुके हैं। यानी पूर्व सरपंच, पूर्व पंच, पूर्व समिति सदस्य और पूर्व जिला परिषद सदस्यों को ही एनओसी दिखानी होगी। लेकिन जो उम्मीदवार पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। पुरानी जटिल शर्तों की जगह अब केवल एक 'व्यक्तिगत एफिडेविट' (Personal Affidavit) ही मान्य होगा।
SAD ने हाई कोर्ट तक लड़ी लड़ाई
शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह क्लेर (Arshdeep Singh Kler) ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि स्थानीय प्रशासन जानबूझकर उम्मीदवारों को क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा था, जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही थी। इसके खिलाफ पार्टी ने चुनाव आयोग से लेकर हाई कोर्ट (High Court) तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार, आयोग ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए शर्तों में ढील दे दी है।
राजा वड़िंग ने लगाए थे गंभीर आरोप
गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग (Amarinder Singh Raja Warring) ने भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने पंजाब सरकार पर धक्केशाही का आरोप लगाते हुए कहा था कि अफसरशाही सरकार के इशारे पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है और कांग्रेसी उम्मीदवारों को जानबूझकर एनओसी नहीं दी जा रही है, ताकि वे नामांकन न भर सकें। अब आयोग के इस फैसले से विपक्षी दलों ने राहत की सांस ली है।
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