Big News: जगदीश भोला को हाईकोर्ट से मिली जमानत
चंडीगढ़, 23 मई, 2025 – पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुचर्चित ड्रग मामले में पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला को जमानत दे दी है। इससे पहले मोहाली की एक अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दोषी ठहराया था।
मोहाली अदालत ने भोला को 10 साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा साल 2019 में सीबीआई ने उन्हें 2013 में करोड़ों रुपये के ड्रग रैकेट में शामिल होने का दोषी ठहराया था।
भोला, जो एक पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान भी हैं, को पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन मादक ड्रग तस्करी के आरोपों के कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।
अब हाईकोर्ट ने भोला को जमानत दे दी है। भोला के खिलाफ 2013 में फतेहगढ़ साहिब में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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