मोहाली के पीजी में बिक रही थी चंडीगढ़ की शराब, मिक्की किचन का मालिक गिरफ्तार
आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 117 बोतल अंग्रेजी शराब, 112 बोतल बीयर और 75 कैन जब्त
रमेश गोयत
मोहाली, 23 मई 2025 –
चंडीगढ़ में बिक्री के लिए प्रतिबंधित शराब को मोहाली के पीजी आवासों और छात्रों को आधी रात के बाद बेचने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए आबकारी विभाग और खरड़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मिक्की किचन के मालिक राकेश कुमार उर्फ मिक्की और उसके साथी कृष्ण को गिरफ्तार किया है।
दोनों पर अवैध शराब की बिक्री और आपूर्ति का आरोप है, जो मोहाली में पीजी में रह रहे छात्रों को टारगेट कर रहे थे।
गोपनीय सूचना पर देर रात मारा गया छापा
सहायक आबकारी आयुक्त अशोक चलोत्रा ने बताया कि 22 और 23 मई की मध्य रात्रि को एक गुप्त सूचना पर कार्य करते हुए आबकारी निरीक्षक विकास कुमार भठेजा के नेतृत्व में टीम ने खरड़ पुलिस के साथ लांडरां रोड स्थित मिक्की किचन पर छापा मारा।
छापे के दौरान मौके से अंग्रेजी शराब की 67 बोतलें, 112 बोतलें, 40 कैन और 35 निप बीयर जब्त की गईं, जिन पर “केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए” का लेबल चस्पा था। जब्त माल की कुल संख्या 117 शराब की बोतलें, 112 बीयर बोतलें और 75 बीयर कैन है।
आधी रात के बाद पीजी में होती थी डिलीवरी
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राकेश उर्फ मिक्की पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों व स्थानीय निवासियों को रात के समय शराब बेचता था। वह अपने चार पहिया वाहन से चंडीगढ़ से शराब लाकर मोहाली में सप्लाई करता था।
डीएसपी खरड़ करण सिंह संधू ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और शराब के अवैध कारोबार में लंबे समय से संलिप्त रहा है।
एफआईआर दर्ज, कड़ी कार्रवाई की तैयारी
एफआईआर नंबर 199 दिनांक 23 मई 2025 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 के तहत दर्ज की गई है।
आरोपियों की पहचान राकेश कुमार उर्फ मिक्की, पुत्र सुरिंदर कुमार, निवासी मकान नंबर 68, गोल्डन सिटी, सेक्टर 10, खरड़ और कृष्ण, पुत्र जीत लाल महाजन, निवासी एससीएफ 513-ए, सेक्टर 125, खरड़ के रूप में हुई है।
डीएसपी संधू ने बताया कि पूरे रैकेट और सप्लाई चेन के पिछले लिंक की पहचान के लिए जांच जारी है। उन्होंने कहा कि मोहाली में छात्रों और युवाओं को लक्ष्य कर अवैध शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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