चंडीगढ़ में अवैध इमिग्रेशन एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई: फर्जी विदेशी नौकरियों का खुलासा, युवाओं को सतर्क रहने की सलाह
पीओई और चंडीगढ़ पुलिस की संयुक्त छापेमारी, भारी मात्रा में दस्तावेज व मोबाइल जब्त, एजेंसी बिना लाइसेंस चला रही थी विदेशी भर्ती का धंधा
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 14 जून 2025:
प्रवासी भारतीय मामलों के कार्यालय चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पुलिस ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए सेक्टर 34-ए स्थित मेसर्स द कृष्णा ओवरसीज़ नामक इमिग्रेशन एजेंसी पर छापा मारा। यह एजेंसी बिना वैध लाइसेंस के विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही थी। कार्रवाई के दौरान दो लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन और नकली विदेशी ऑफर लेटर समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एजेंसी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फर्म सोशल मीडिया के माध्यम से जॉर्जिया, जॉर्डन, अजरबैजान और दुबई जैसे देशों में आकर्षक वेतन वाली फर्जी नौकरियों का झांसा देकर युवाओं को ठग रही थी। मामले में वित्तीय सहयोगियों और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की जा रही है।
प्रवासी सुरक्षा कार्यालय की क्षेत्रीय भूमिका
चंडीगढ़ स्थित पीओई कार्यालय, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों को कवर करता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के साथ मिलकर अपंजीकृत एजेंटों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले एक वर्ष में, 52 संदिग्ध मामलों की जानकारी पुलिस से साझा की गई और चंडीगढ़ में ही 13 केस दर्ज हुए हैं।
अवैध इमिग्रेशन पर प्रशिक्षण व जनजागरूकता
पीओई ने सेक्टर 26 पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें ई-माइग्रेट पोर्टल, फर्जी एजेंटों की पहचान, साइबर फ्रॉड से बचाव जैसे विषयों पर चर्चा की गई। यह प्रशिक्षण प्रवासी अपराधों को रोकने और जांच को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हुआ।
युवाओं को सख्त चेतावनी और सलाह
पीओई चंडीगढ़ ने नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि वे अवैध और अपंजीकृत एजेंटों से सावधान रहें जो सोशल मीडिया पर आकर्षक विदेशी नौकरियों का लालच देते हैं। अजरबैजान, जॉर्डन, लक्ज़मबर्ग, कंबोडिया जैसे देशों के नाम पर फैलाए जा रहे झूठे ऑफर से सतर्क रहें।
क्या करें?
केवल विदेश मंत्रालय के वैध रिक्रूटिंग एजेंट्स से ही संपर्क करें।
सभी विदेशी नौकरियों की पुष्टि पोर्टल पर करें।
किसी भी फर्जीवाड़े या संदेहजनक गतिविधि की शिकायत टोल-फ्री नंबर 1800-11-3090 पर करें।
कानूनी चेतावनी
विदेश मंत्रालय से बिना लाइसेंस के कोई भी एजेंट विदेशी भर्ती नहीं कर सकता और न ही उसका प्रचार कर सकता है। ऐसा करना एमिग्रेशन एक्ट, 1983 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →