चंडीगढ़ में इमिग्रेशन फ्रॉड के दो बड़े मामले दर्ज, लाखों की ठगी की शिकायत
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 17 जून 2025।
चंडीगढ़ में इमिग्रेशन के नाम पर ठगी के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मामलों में आरोपियों पर फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और इमिग्रेशन एक्ट के उल्लंघन की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
पहला मामला: 38 लाख की ठगी, सेक्टर-3 थाने में केस दर्ज
सुरिंदर कुमार, निवासी वार्ड नं. 12, जुलाना, जिला जींद (हरियाणा) और अन्य पीड़ितों की शिकायत पर गौरव शर्मा, सन्नी भाटिया और अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन सेक्टर 3 चंडीगढ़ में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मेसर्स एससीओ नं. 16-17, सेक्टर 9 चंडीगढ़ में इमिग्रेशन ऑफिस चला रहे थे।
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने विदेश वीजा दिलाने का झांसा देकर कुल ₹38 लाख की ठगी की। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी से संबंधित अपराध), 120बी (आपराधिक साजिश) व धारा 24 इमिग्रेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
दूसरा मामला: 7.55 लाख की ठगी, सेक्टर-17 थाने में केस दर्ज
शशांक शर्मा, निवासी गली नंबर 3, डेरा बस्सी, जिला मोहाली की शिकायत पर सेक्टर 17 पुलिस थाना चंडीगढ़ में एफआईआर नंबर 82 दर्ज की गई है। यह शिकायत वर्ल्ड वॉक इमिग्रेशन, एससीओ नं. 110-111, द्वितीय तल, सेक्टर-17 चंडीगढ़ के मालिक और कंसल्टेंट अनुभव गर्ग के खिलाफ दर्ज की गई है।
अनुभव गर्ग पर आरोप है कि उसने वीजा दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता से ₹7,55,000 की ठगी की। पुलिस ने इस मामले में धारा 318(4), 61(2) बीएनएस और 24 इमिग्रेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच चल रही है।
पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मान्यता प्राप्त एजेंट के माध्यम से ही वीजा संबंधी प्रक्रिया कराएं और किसी भी लालच या झांसे में न आएं। संदेहास्पद गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस या इमिग्रेशन विभाग को दें।
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