Himachal: हर्ष फायरिंग पर सख्ती: रोहड़ू में सार्वजनिक आयोजनों में हथियार ले जाने और हवाई फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, देखें नोटिफिकेशन
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 27 अप्रैल 2026 :
शिमला ज़िला के रोहड़ू उपमंडल में हाल ही में हर्ष फायरिंग की एक दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। एक शादी समारोह के दौरान हुई हवाई फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इसी घटना को गंभीरता से लेते हुए SDM रोहड़ू ने सख्त आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार अब शादी समारोह, मंदिर कार्यक्रम, मेलों, त्योहारों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध लाइसेंसी हथियारों पर भी समान रूप से लागू होगा। साथ ही हवाई फायरिंग को पूरी तरह गैरकानूनी घोषित करते हुए इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और Arms Act 1959 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें गिरफ्तारी, लाइसेंस रद्द करने और अन्य कानूनी प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
SDM रोहड़ू ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि ऐसे आयोजनों में हथियारों के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग जैसी खतरनाक परंपराओं से दूर रहें और प्रशासन का सहयोग करें।
स्थानीय लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इसे समय की आवश्यकता बताया है। उनका मानना है कि इस तरह के कड़े कदम ही भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोक सकते हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और पुलिस को इसके सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। (SBP)
ऑर्डर के लिए यहां क्लिक करें:https://drive.google.com/file/d/1dT9u9bKuXWe6hC0PjcGEJaRVTSGvk3JX/view?usp=drivesdk
Click to Follow बाबूशाही हिन्दी फेसबुक पेज →