पंजाब सरकार को श्री अकाल तख्त का निर्देश: 'बेअदबी बिल' को होल्ड पर रखें; वीडियो देखें
बाबूशाही ब्यूरो
अमृतसर (पंजाब), 29 जून, 2026: एक अहम घटनाक्रम में, श्री अकाल तख्त ने सोमवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह 'जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026' को तब तक रोक कर रखे, जब तक कि सिख धार्मिक संस्थाओं द्वारा उठाए गए आपत्तियों का समाधान न हो जाए।
यह निर्देश तब आया जब सिख विधायक और कैबिनेट मंत्री हाल ही में लागू किए गए धार्मिक अपमान-विरोधी कानून से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए अकाल तख्त के सामने पेश हुए।जत्थेदार ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वे इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया को अभी रोक दें और एक महीने के भीतर इसमें ज़रूरी बदलाव करें।
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अकाल तख्त ने कहा कि इस कानून पर उठाई गई आपत्तियों को पहले बातचीत के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए, और उसके बाद ही संशोधित कानून को आगे बढ़ाया जा सकता है। धार्मिक संस्था ने ज़ोर देकर कहा कि तय एक महीने की समय-सीमा के भीतर ही ये बदलाव पूरे कर लिए जाने चाहिए।
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