ब्रेकिंग: पंजाब में पुलिसकर्मी को नौकरी से निकाला गया
बाबूशाही ब्यूरो
एसएएस नगर (पंजाब), 14 जून, 2026: अनुशासनहीनता और गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ पंजाब पुलिस की 'ज़ीरो-टॉलरेंस' नीति को मज़बूत करते हुए, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) हरमनदीप सिंह हंस ने एक सीनियर कॉन्स्टेबल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।
बर्खास्त अधिकारी की पहचान जीवनदीप सिंह (नंबर 2061/एसएएस नगर) के तौर पर हुई है। यह कार्रवाई एसएएस नगर के आईटी सिटी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद की गई है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 304(1), 126(2) और 61(2) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं 25, 54 और 59 के तहत 3 जून, 2026 को FIR नंबर 51 दर्ज की गई थी।
SSP हरमनदीप सिंह हंस ने कहा कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस, पुलिसकर्मियों के किसी भी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में सख़्त 'ज़ीरो-टॉलरेंस' रवैया अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी और पुलिस बल में ईमानदारी, जवाबदेही और प्रोफेशनलिज़्म बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
SSP ने आगे कहा कि गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका पद या ओहदा कुछ भी हो, बख्शा नहीं जाएगा।
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