सुखबीर बादल को इस मामले में मिली जमानत
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 17 जनवरी,2026ः शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को आठ साल पुराने मामनहानि मामले में जमानत मिल गई है। वह शनिवार को चंडीगढ़ जिला कोर्ट में पेश हुए जहां उन्हे कोर्ट ने बेल दे दी।
बता दें कि यह मामला वर्ष 2017 का है। अखंड कीर्तनी जत्था के प्रवक्ता और मोहाली निवासी राजिंदर पाल सिंह ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चंडीगढ़ जिला कोर्ट में मानहानि की शिकायत दायर की थी। शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दर्ज की गई है।
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