BREAKING NEWS: केंद्र सरकार ने LPG नियमों में किए बड़े बदलाव
नए नियमों के तहत, दोनों कनेक्शन रखने पर रोक; LPG कनेक्शन तुरंत वापस करने के आदेश
नई दिल्ली, 15 मार्च, 2026- भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' के तहत एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर कुकिंग गैस (LPG) के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार, जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, वे अब घरेलू LPG सिलेंडर रखने के योग्य नहीं होंगे।
सरकार की तरफ से जारी एक गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिसके पास पाइप्ड गैस (PNG) और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उसे तुरंत अपना घरेलू LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। PNG इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर किसी भी सरकारी तेल कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर से LPG सिलेंडर रिफिल नहीं ले पाएंगे।
जिस किसी के पास पहले से पाइप्ड गैस (PNG) है, वह नया LPG कनेक्शन नहीं ले पाएगा। सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों के लिए 'रोकी गई गतिविधियों' की एक लिस्ट भी जारी की है। अब तेल कंपनियों या उनके डीलरों के लिए उन कस्टमर्स को सिलेंडर सप्लाई करना गैर-कानूनी होगा जिनके पास पहले से PNG कनेक्शन है।
यह फैसला क्यों लिया गया?
इस कदम का मुख्य मकसद कुकिंग गैस के गलत इस्तेमाल को रोकना और क्लीन फ्यूल (PNG) के नेटवर्क को बढ़ावा देना है। सरकार उन लोगों को LPG सिलेंडर की सप्लाई पक्का करना चाहती है जिनके पास अभी तक पाइप्ड गैस (PNG) की सुविधा नहीं है।
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