मोहाली में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर रोक, जिलाधीश कोमल मित्तल का आदेश
बाबूशाही ब्यूरो
मोहाली, 09 मई 2025:
जिले में आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की जमाखोरी की अफवाहों के बीच, जिलाधीश कोमल मित्तल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत जिले में किसी भी प्रकार की जमाखोरी और कालाबाजारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जमाखोरी पर सख्त रोक:
कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संगठन निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी नहीं कर सकेगा:
खाद्यान्न और खाद्य वस्तुएं
चारा
दूध और दुग्ध उत्पाद
पेट्रोल और अन्य ईंधन
अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं
शिकायत के लिए संपर्क:
किसी भी प्रकार की जमाखोरी, कालाबाजारी या मूल्य में हेरफेर की शिकायतें निम्नलिखित नंबरों पर की जा सकती हैं:
विभाग संपर्क नंबर
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (खाद्य वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल आदि) 99152-19038
पशुपालन विभाग (पशु चिकित्सा सेवाएँ) 98159-91677
मंडी बोर्ड (सब्जी एवं मंडी से संबंधित) 94642-92474
मार्कफेड एवं मिल्कफेड (पशु आहार) 78883-27611, 95015-02846
डीएम, मार्कफेड (सूखा राशन) 78883-27611, 95922-22077
डीएम, वेरका (दूध और दुग्ध उत्पाद) 84279-00558
आदेश का सख्त पालन अनिवार्य:
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश की सूचना जिला जनसंपर्क अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाएगी और विभिन्न सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाई जाएगी।
जिलाधीश कोमल मित्तल ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित न करें।
— कोमल मित्तल, आईएएस, जिलाधीश, एसएएस नगर
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →