पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका: MBBS में NRI कोटे से दाखिले में रिश्तेदारों को शामिल करने से किया इनकार
चंडीगढ़ 25 सितंबर, 2024: एमबीबीएस में एनआरआई कोटे के तहत दाखिले के मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को जारी रखा है. जिसमें रिश्तेदारों को एनआरआई कोटे के तहत दाखिला देने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे पैसे उगाही का एक तरीका बताया है.
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश एनआरआई कोटा में प्रवेश के लिए एक व्यापक परिभाषा का पालन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कह रहे हैं कि एनआरआई के परिजनों के बारे में भी विचार किया जाएगा. यह क्या है यह राज्य द्वारा सिर्फ पैसा कमाने की चाल है।"
पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल थे, जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमें अब इस एनआरआई कोटा व्यवसाय को बंद कर देना चाहिए। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली के साथ यही कर रहे हैं। जिन्होंने 3 गुना अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा।" जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सभी आवेदक भारत से हैं. ताई, ताऊ, चाचा-चाची सब रिश्तेदार हैं. उन्होंने कहा कि अदालत ऐसी किसी चीज़ को बरकरार नहीं रख सकती जो "स्पष्ट रूप से अवैध" हो।
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