Yo Yo Honey Singh के 6 साल पुराने विवादित गाने पर आया कोर्ट का बड़ा फैसला
Babushahi Bureau
मोहाली, 18 सितंबर, 2025 : मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) को 6 साल पुराने एक मामले में मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके 2018 के चर्चित गाने 'मखना' (Makhna) में महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से अश्लील शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट (Closure Report) को स्वीकार करते हुए FIR रद्द कर दी है।
क्या था पूरा मामला?
यह विवाद 2018 में हनी सिंह के गाने 'मखना' के रिलीज होने के बाद शुरू हुआ था। इस गाने के कुछ बोल, जैसे 'मैं हूं वूमेनाइजर', पर गंभीर आपत्ति जताई गई थी। पंजाब राज्य महिला आयोग की तत्कालीन चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी और एक एएसआई लखविंदर कौर ने इस गाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में हनी सिंह और टी-सीरीज के भूषण कुमार के खिलाफ IPC की धारा 294 (अश्लीलता फैलाना), 509 (महिला का अपमान) और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब दोनों शिकायतकर्ताओं (मनीषा गुलाटी और लखविंदर कौर) ने अदालत को बताया कि उन्हें FIR रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
1. अदालत का फैसला: पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) अनीश गोयल ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमति को देखते हुए FIR को रद्द करने का आदेश दिया।
2. विवाद का अंत: इस फैसले के साथ ही हनी सिंह के खिलाफ यह मामला आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है, जिससे 6 साल से चल रहे इस विवाद पर भी विराम लग गया है।
2019 में यह मुद्दा काफी गरमाया था, जब महिला आयोग ने गाने के बोल को समाज पर गलत प्रभाव डालने वाला बताते हुए इसे बैन करने की सिफारिश की थी। लेकिन अब, लोक अदालत के इस फैसले ने हनी सिंह को क्लीन चिट दे दी है।
MA
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