टोल नहीं चुकाया तो कार नहीं बेच पाएंगे:NOC भी नहीं होगी जारी
नई दिल्ली, 21 जनवरी,2026ः यदि आप गाड़ी बेचने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। अगर आपने कोई टोल टैक्स जमा नहीं करवाया है तो पहले करवा दीजिए क्योंकि उसके बिना आप कार नहीं बेच पाएंगे। केंद्र सरकार ने टोल नियमों को और सख्त कर दिया है।
अब टोल न चुकाने वाले वाहनों को NOC, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। यह बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 2026 के तहत किए गए हैं। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है।
कई बार नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर गाड़ी का फास्टैग स्कैन होने पर टेक्नीकल खामी की वजह से टोल नहीं कट पाता। फास्टैग में बैलेंस कम होने पर भी गाड़ियां टोल क्रॉस कर जाती हैं। अब ऐसे वाहनों की बकाया राशि गाड़ी के रिकॉर्ड से जुड़ जाएगी।
कौन-कौन सी सेवाएं रोकी जाएंगी?
- नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC): यदि आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहते हैं या गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर (Shift) करना चाहते हैं, तो बिना टोल क्लीयरेंस के एनओसी जारी नहीं की जाएगी।
- फिटनेस सर्टिफिकेट: कॉमर्शियल और अन्य वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल या नया सर्टिफिकेट जारी करना तब तक मुमकिन नहीं होगा, जब तक पुराना टोल बकाया जमा न हो जाए।
- नेशनल परमिट: ट्रक और बसों जैसे कॉमर्शियल वाहनों को नेशनल परमिट जारी करने से पहले यह जांचा जाएगा कि उस वाहन पर कोई टोल बकाया तो नहीं है।
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →