45 दिन में चालान नहीं भरा, तो आरसी ब्लॉक, नियमों में बदलाव; चालान भरने, चुनौती देने को मिलेगा डेढ़ माह का समय
बाबूशाही ब्यूरो
धर्मशाला : 09 अक्टूबर 2026: अगर आप भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बाद चालान कटने पर उसे अनदेखा कर देते हैं या भुगतान करने में आनाकानी करते हैं, तो अब आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मोटर वाहन नियमों में सख्त बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत, यदि आपने तय समय के भीतर अपने ई-चालान का भुगतान नहीं किया, तो आपके वाहन की आरसी यानि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका ड्राइविंग लाइसेंस पोर्टल पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब तक आप जुर्माना नहीं भरेंगे, आपके वाहन से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय मोटर यान तीसरा संशोधन, नियम, 2026 लागू किया गया है।
इसके तहत चालान जारी करने और भुगतान की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, वाहन मालिक को चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर चालान में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करना होगा।
यदि वाहन मालिक को लगता है कि चालान गलत कटा है, तो वह इसी 45 दिन की अवधि के भीतर दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पोर्टल पर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इसे चुनौती दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति 45 दिनों के भीतर चालान को चुनौती नहीं देता है, तो उस चालान को संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया मान लिया जाएगा। यदि चुनौती देने के बाद फैसला वाहन मालिक के खिलाफ आता है, तो उसे आदेश प्राप्त होने या पोर्टल पर अपलोड होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक कांगड़ा आरपी जस्वाल ने सभी चालकों से अपील की है कि नए नियमों के तहत समय रहते चालान का भुगतान करें। (SBP)
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