बेअदबी के खिलाफ ऐतिहासिक बिल पास; उम्रकैद और 25 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान
बाबूशाही नेटवर्क
चंडीगढ़, 13 अप्रैल, 2026: पंजाब विधानसभा ने आज बिना किसी विरोध के 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल' पास कर दिया। इस बिल के ज़रिए बेअदबी के दोषियों को उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने की सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है। बिल पर बहस के दौरान सदन में तीखी राजनीतिक तकरार देखने को मिली।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बिल का समर्थन करते हुए पिछली अकाली और कांग्रेस सरकारों पर तीखे हमले किए। चीमा ने आरोप लगाया कि पिछले सालों में अकाली दल और कांग्रेस के बीच 'मिलीभगत' वाली सरकार चल रही थी, जिसके कारण बेअदबी के मामलों में जानबूझकर देरी की गई ताकि गवाह मर जाएं और सबूत नष्ट हो जाएं।
उन्होंने कहा कि पहले यह जुर्म ज़मानती था और सज़ा सिर्फ़ दो साल थी, लेकिन अब इसे नॉन-ज़मानती बनाकर उम्रकैद में बदल दिया गया है। चीमा ने कहा कि अकाली दल के नेताओं ने श्री अकाल तख्त साहिब पर अपनी गलतियाँ मानीं, लेकिन बाहर आकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जगाने वाली ज्योति हैं और उनका अपमान मंज़ूर नहीं है। उन्होंने कहा कि 25 लाख के जुर्माने और उम्रकैद का डर ऐसे घिनौने काम करने वालों के मन में डर पैदा करेगा।
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