Himachal Elections : Dry Day Declared : कुल्लू और भुंतर निकाय चुनाव के मद्देनजर 48 घंटे के लिए शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
बाबूशाही ब्यूरो
कुल्लू, 15 मई 2026 : नगर परिषद कुल्लू और नगर पंचायत भुंतर के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए कुल्लू उप-मंडल के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)-एवं-उपमंडलीय अधिकारी (नागरिक) कुल्लू, निशांत कुमार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304-R के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि 17 मई 2026 को होने वाले मतदान और मतगणना प्रक्रिया की समाप्ति तक (घोषित समय से ठीक 48 घंटे पहले से) यह ड्राई डे प्रभावी रहेगा। कुल्लू उप-मंडल की क्षेत्रीय सीमा के भीतर किसी भी प्रकार की शराब या नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन या प्रभाव से बचाना और चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। जिला पुलिस अधीक्षक कुल्लू, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त और कुल्लू उप-मंडल के सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। (SBP)
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