दिल्ली पुलिस ने CJP के विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में अलग-अलग थानों में कुल 10 FIR दर्ज की
बाबूशाही नेटवर्क
नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026 (ANI): दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में 10 FIR दर्ज की हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ये मामले नई दिल्ली जिले के कई इलाकों में प्रदर्शन के दौरान हुई अलग-अलग घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के बाद दर्ज किए गए हैं।
कानूनी कार्रवाई का ब्योरा देते हुए अधिकारियों ने बताया कि चार FIR पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में और तीन कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गईं। इसके अलावा, मंदिर मार्ग, बाराखंभा रोड और कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशनों में एक-एक FIR दर्ज की गई है।
पुलिस ने बताया कि ये FIR विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं और मामलों से संबंधित हैं। आगे की कार्रवाई तय करने के लिए सभी दर्ज मामलों की जांच चल रही है।
अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को नई दिल्ली इलाके में CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अनियंत्रित, आक्रामक और हिंसक व्यवहार किया। पुलिस द्वारा बार-बार चेतावनी और कानूनी निर्देश दिए जाने के बावजूद, वे वहां से हटने को तैयार नहीं हुए और जानबूझकर लागू निषेधाज्ञा (prohibitory orders) का उल्लंघन किया।
इससे पहले मंगलवार को, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर सोमवार के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के सिलसिले में अब तक पांच FIR दर्ज की थीं। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या हिंसा किसी पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए 250 से ज़्यादा वीडियो की जांच कर रही है।
ये FIR पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, आर्म्स एक्ट, 1959 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम (PDPP एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई हैं।
एक FIR संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली जिले के इलाके में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने के आरोप में दर्ज की गई थी।
सूत्रों ने बताया कि एक अन्य FIR हिंसा की कथित साजिश से संबंधित थी, और पुलिस जांच के दौरान कई अहम सबूत सामने आए हैं। सरकारी काम में रुकावट डालने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के आरोपों के सिलसिले में दो FIR भी दर्ज की गई हैं।
पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में BNS की कई धाराएँ लगाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं: धारा 223(b) - जो किसी सरकारी अधिकारी के आदेश को न मानने या सरकारी काम में रुकावट डालने से संबंधित है; धारा 221 - जो सरकारी अधिकारी के काम में रुकावट डालने या उन्हें प्रभावित करने से संबंधित है; और धारा 132 - जो सरकारी अधिकारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने से संबंधित है। (ANI)
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