दिल्ली MCD उपचुनाव का हुआ ऐलान, जानें Election Schedule
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2025 : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi - MCD) की खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए चुनावी बिगुल बज गया है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission - Delhi) ने सोमवार को 12 MCD वार्डों (Wards) पर उपचुनाव (by-elections) की तारीखों का ऐलान कर दिया है।
एक प्रेस नोट (press note) जारी कर आयोग ने बताया कि इन सीटों के लिए मतदान (Voting) 30 नवंबर, 2025 (रविवार) को होगा, जबकि वोटों की गिनती (Counting) 3 दिसंबर, 2025 (बुधवार) को की जाएगी।
किन 12 वार्डों पर होंगे उपचुनाव?
आयोग के मुताबिक, जिन वार्डों में यह उपचुनाव कराए जाएंगे, वे हैं:
1. मुंडका (Mundka)
2. शालीमार बाग-बी (Shalimar Bagh-B) - (महिला आरक्षित)
3. अशोक विहार (Ashok Vihar)
4. चांदनी चौक (Chandni Chowk)
5. चांदनी महल (Chandni Mahal)
6. द्वारका-बी (Dwarka-B)
7. दीपांशु कलां (Dipanshu Kalan) - (संभवतः नाम में त्रुटि हो, कृपया पुष्टि करें)
8. नारायणा (Narayana)
9. संगम विहार-ए (Sangam Vihar-A)
10. दक्षिण पुरी (Dakshin Puri) - (अनुसूचित जाति - SC आरक्षित)
11. ग्रेटर कैलाश (Greater Kailash) - (महिला आरक्षित)
12. विनोद नगर (Vinod Nagar)
(इन 12 में से 3 वार्ड महिलाओं (Women) और 1 वार्ड अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए आरक्षित हैं।)
पूरा चुनावी कार्यक्रम (Election Schedule)
1. नामांकन प्रक्रिया शुरू (Nomination Starts): 3 नवंबर (सोमवार)
2. नामांकन की अंतिम तिथि (Nomination Ends): 10 नवंबर (सोमवार)
3. नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny): 12 नवंबर (बुधवार)
4. नाम वापस लेने की अंतिम तिथि (Withdrawal Last Date): 15 नवंबर (शनिवार)
5. मतदान (Polling Date): 30 नवंबर (रविवार)
6. मतदान का समय (Polling Time): सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (बिना किसी विराम के)
7. मतगणना (Counting Date): 3 दिसंबर (बुधवार)
8. चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी (Process Completion): 10 दिसंबर, 2025 तक
तैयारियां शुरू, पोलिंग बूथ होंगे ग्राउंड फ्लोर पर
राज्य चुनाव आयोग ने संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों (District Election Officers) को उपचुनाव की तैयारियां तुरंत शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।
1. मतदान केंद्र: सभी मतदान केंद्रों (polling stations) को अनिवार्य रूप से ग्राउंड फ्लोर (Ground Floor) पर बनाने का आदेश दिया गया है, ताकि दिव्यांगों और बुजुर्गों को परेशानी न हो। प्रत्येक केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम सीमा भी तय करने को कहा गया है।
2. ऑनलाइन सूची: आयोग ने यह भी बताया कि इस बार सभी मतदान केंद्रों की सूची ऑनलाइन (online) उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आम जनता उस पर अपने सुझाव (suggestions) और आपत्तियां (objections) दर्ज करा सके।
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