धार भोजशाला को HC ने बताया मंदिर, मुस्लिम पक्ष बोला हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
इंदौरः धार भोजशाला को लेकर इंदौर हाई कोर्ट ने शुक्रवार (15 मई) को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने विवादित स्थल को मंदिर माना है और कहा कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार है. 12 मई को हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत के फैसले पर शहर काजी वकार सादिक ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे और समझेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा.
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