पंजाब ब्रेकिंग: पूर्व SHO को इस मामले में हुई 3 साल की सज़ा
रविंदर ढिल्लों
खन्ना, 27 अगस्त, 2026: लुधियाना सेशंस कोर्ट ने पंजाब पुलिस के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह को खन्ना के सदर थाने में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को निर्वस्त्र करके पीटने और उनका वीडियो वायरल करने के करीब छह साल पुराने मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई है।
यह मामला जून 2019 का है। आरोप था कि तत्कालीन SHO ने थाने में अपने ऑफिस के अंदर एक अमृतधारी व्यक्ति, उसके बेटे और एक साथी को निर्वस्त्र करके पीटा और बाद में उनका वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पीड़ितों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों के अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इस मामले को शिरोमणि अकाली दल ने जोर-शोर से उठाया था और पार्टी ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की पहल की थी। लगातार कार्रवाई की मांग के बाद ADGP डॉ. नरेश अरोड़ा के नेतृत्व में एक SIT बनाई गई थी। जांच के बाद 2020 में बलजिंदर सिंह और हवलदार वरुण कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता पक्ष के वकील गुरविंदर सिंह बराड़ ने कहा कि बलजिंदर सिंह को नौकरी से निकालने के लिए DGP से मांग की जाएगी। साथ ही IT एक्ट के तहत सजा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
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