Himcare Breaking: हिमाचल में हिमकेयर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी अस्पतालों के बिलों पर लगी नई शर्त, देखें नोटिफिकेशन
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला: 27 अगस्त 2026 : हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत सरकारी अस्पतालों, मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू की है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से 27 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब इन संस्थानों को उपचार पर हुए वास्तविक खर्च या निर्धारित पैकेज रेट, दोनों में से जो कम होगा, उसी के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश विभाग की 8 अप्रैल 2026 की पूर्व अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए जारी किया गया है।
वास्तविक खर्च के साथ हिमकेयर साथी का पारिश्रमिक
नई व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज हिमकेयर योजना के अंतर्गत वास्तव में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के साथ हिमकेयर साथी का निर्धारित पारिश्रमिक भी दावा कर सकेंगे। हालांकि प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा उपचार के लिए निर्धारित पैकेज रेट या वास्तविक खर्च में से जो कम होगा, उसके आधार पर तय होगी।
मरीजों को कैशलेस उपचार देना होगा
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल/डेंटल कॉलेजों को मरीजों को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाना होगा। इसके लिए उपचार से संबंधित सभी आवश्यक दवाइयां, मेडिकल आइटम, कंज्यूमेबल्स, सर्जिकल आइटम आदि उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।
सरकारी सप्लाई की दवाइयों का दोबारा बिल नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपचार में इस्तेमाल होने वाली ऐसी दवाइयां, मेडिकल आइटम, कंज्यूमेबल्स या सर्जिकल सामग्री, जो पहले से सरकारी सप्लाई में उपलब्ध हैं या राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के बजट से अलग से उपलब्ध कराई जाती हैं, उनके खर्च का दावा हिमकेयर के तहत नहीं किया जा सकेगा।
यानी सरकारी बजट या सरकारी सप्लाई से उपलब्ध सामग्री को हिमकेयर के वास्तविक खर्च या निर्धारित पैकेज रेट के तहत दोबारा शामिल कर बिल नहीं किया जा सकेगा।
अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू
स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह व्यवस्था सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ प्रभावी होगी।
स्वास्थ्य विभाग ने आदेश की प्रतियां महालेखाकार, सभी प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशकों, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा संबंधित अन्य विभागों और संस्थानों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी हैं। (SBP)
देखें नोटिफिकेशन: https://drive.google.com/file/d/1Dt4OYH1vcKQMkC4Rs62AebigzvxcqSFx/view?usp=drivesdk
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