ब्रेकिंग: CBI ने पूछताछ के लिए गोहल भाइयों और बीर देविंदर सिंह को बुलाया
राजबीर घुमन को सोमवार को फिर बुलाया गया
रवि जखू
चंडीगढ़, 17 अक्टूबर, 2026:
चंडीगढ़, 17 अक्टूबर, 2026: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए नितिन गोहल, जितिन गोहल और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता बीर देविंदर सिंह को रविवार को पेश होने के लिए समन भेजा है।
इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) राजबीर सिंह घुमन को सोमवार को फिर से जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। घुमन शुक्रवार को CBI के सामने पेश हुए थे, जहां चंडीगढ़ के सेक्टर 30 स्थित कार्यालय में उनसे लगभग छह घंटे तक पूछताछ की गई थी।
यह मामला क्या है?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उठाए गए आरोपों की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर के आदेश के बाद, CBI ने घुमन और पांच अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
घुमन के अलावा, जिन छह लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर सिंह और राजदीप सिंह नागरा शामिल हैं। FIR में कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों का भी जिक्र है।
आरोपों में सरकारी तबादलों और पोस्टिंग के बदले पैसे का लेन-देन, नीतिगत फैसलों और टेंडरों को प्रभावित करना, तथा प्रशासनिक मंजूरियों, लाइसेंसिंग और जमीन से जुड़े मामलों में दखल देना शामिल है। ED ने अपने आरोपों के समर्थन में व्हाट्सएप चैट और अन्य सबूत पेश किए हैं।
जांच के हिस्से के रूप में, CBI ने पंजाब और चंडीगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने FIR पर रोक लगाने से इनकार किया
12 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही यह निर्देश दिया कि इस चरण में आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। उच्च न्यायालय के आदेश को पंजाब सरकार द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भी जांच में सहयोग करने के लिए कहा।
जांच अभी चल रही है और आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी तक अदालत में साबित नहीं हुए हैं।
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