लुधियाना में 9 लड़कियों के लापता होने पर हाईकोर्ट सख्त
चंडीगढ़, 22 जुलाई, 2026ः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना जिले में 48 घंटे के भीतर 9 लड़कियों के लापता होने से जुड़े मामले का स्वत: (सुओ मोटो) संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार और जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। यह मामला CWP-PIL-169-2026 (Court on its Own Motion vs State of Punjab & Others) के तहत सुनवाई में आया।
हाईकोर्ट ने अपने 8 जुलाई 2026 के आदेश में कहा कि 31 मई 2026 को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट में लुधियाना में 48 घंटे के भीतर 9 लड़कियों के लापता होने का गंभीर मामला सामने आया था। इस समाचार को आधार बनाते हुए अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया।
कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि लुधियाना के डीसी हिमांशु जैन, आईएएस का शपथपत्र दाखिल किया जाए। इसमें समाचार रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा शामिल हो।अदालत ने यह रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 तय की गई है।
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