सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के बोर्ड पंजाबी भाषा (गुरुमुखी स्क्रिप्ट) में लिखने के आदेश
फाजिल्का, 16 सितंबर, 2026- पंजाब सरकार के आदेशों का पालन करते हुए, डिप्टी कमिश्नर (DC) फाजिल्का ने सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के बोर्ड पंजाबी भाषा (गुरुमुखी स्क्रिप्ट) में लिखने के आदेश जारी किए हैं।
डिप्टी कमिश्नर (DC) फाजिल्का ने कहा कि पंजाब सरकार, हायर एजुकेशन और भाषा डिपार्टमेंट (एजुकेशन सेल) से मिले निर्देशों के अनुसार, जिले के सभी सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट ऑफिस/डिपार्टमेंट/संस्थाओं/एजुकेशनल संस्थानों/बोर्ड और कॉर्पोरेशन के बोर्ड और नेम प्लेट आदि और नॉन-गवर्नमेंट संस्थानों, पब्लिक और प्राइवेट दुकानों और कमर्शियल संस्थानों के नाम और सड़कों के नाम/नेम प्लेट/माइलस्टोन/साइन बोर्ड पंजाबी भाषा (गुरुमुखी स्क्रिप्ट) में लिखे जाने चाहिए और अगर किसी दूसरी भाषा में लिखना है, तो पंजाबी भाषा (गुरुमुखी स्क्रिप्ट) के बाद दूसरी भाषा में लिखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिले के सभी डिपार्टमेंट, सभी ब्रांच और फाजिल्का हेड ऑफिस के हेड ऊपर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
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