पुर्तगाल ने फेस वील (घूंघट/नकाब) पर लगाया प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
लिस्बन (पुर्तगाल), 19 अक्टूबर 2025 (एएनआई): पुर्तगाल की संसद ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर “लिंग या धार्मिक कारणों” से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। माना जा रहा है कि यह कदम उन चेहरा ढकने वाले परिधानों को लक्षित करता है जो कुछ मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, जैसा कि EuroNews ने रिपोर्ट किया।
यह बिल दक्षिणपंथी Chega पार्टी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे केंद्र-दक्षिणपंथी PSD, Liberal Initiative और CDS-PP पार्टियों का समर्थन मिला। वहीं, वामपंथी सांसदों ने, जिनमें PS, Livre, PCP और Bloco de Esquerda दलों के सदस्य शामिल हैं, इसका विरोध किया।
विधेयक में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कपड़े पहनना प्रतिबंधित होगा जो “चेहरे को छिपाने या दृश्य को अवरुद्ध करने के लिए बनाए गए हों” — जैसे बुरका (जो सिर से पैर तक ढकता है) और नकाब (जिसमें केवल आंखों के आसपास की जगह खुली होती है)।
विधेयक यह भी स्पष्ट करता है कि किसी को “लिंग या धार्मिक कारणों से चेहरा ढकने के लिए मजबूर करना” भी प्रतिबंधित होगा। हालांकि, स्वास्थ्य, पेशेवर, कलात्मक, मनोरंजन या प्रचार के कारण चेहरा ढकने की अनुमति होगी।
यह प्रतिबंध हवाई जहाजों, राजनयिक या वाणिज्य दूतावास परिसरों, पूजा स्थलों और अन्य धार्मिक स्थानों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, सुरक्षा या मौसम संबंधी कारणों से चेहरा ढकना भी इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएगा।
अब यह विधेयक संसदीय समिति में संवैधानिक मामलों, अधिकारों, स्वतंत्रता और गारंटियों पर चर्चा के लिए भेजा जाएगा, जहां इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। इसके बाद इसे संसद में अंतिम वोट के लिए वापस लाया जाएगा। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा को अभी इसे मंजूरी देनी होगी। वे इसे वीटो कर सकते हैं या संवैधानिक न्यायालय को समीक्षा के लिए भेज सकते हैं।
नए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 2,000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि जानबूझकर उल्लंघन करने पर यह राशि 400 से 4,000 यूरो तक बढ़ सकती है।
kk
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