Himachal Paper Leak Bill : हिमाचल में पेपर लीक अब गैर जमानती अपराध; राज्यपाल ने दी बिल को मंजूरी, पढ़ें डिटेल
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बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 29 नवंबर 2025 :
हिमाचल में परीक्षा में धांधली पर अब कम से कम पांच साल की सजा, एक करोड़ तक जुर्माना
एक्ट के रूप में हो लागू हो गया है।
हिमाचल में पेपर लीक करना अब गैर जमानती अपराध बन गया है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से पारित हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट एक तरह से नया कानून होगा, जो लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा। राज्य सरकार ने पेपर लीक और अन्य तरह के संगठित अपराधों को रोकने के लिए यह कड़ा कानून बनाया है। इसमें परीक्षा में धांधली या गड़बड़ी पर पहली बार तीन साल से ज्यादा की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून के रूप में नोटिफाई कर दिया गया। इसके साथ ही यह हिमाचल में लागू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब इसे पिछले विधानसभा सत्र में रखा था, तो कहा था कि इसके जरिए पेपर लीक जैसी घटनाओं पर निर्णायक कार्रवाई करना मुख्य लक्ष्य है। (SBP)
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