Punjab News : पुलिस का कड़ा एक्शन: हथियारों के प्रदर्शन और भड़काऊ गानों पर पूर्ण पाबंदी
लुधियाना, 12 फरवरी 2026 : लुधियाना शहर में अमन-कानून की स्थिति को पुख्ता करने और गैंगस्टर कल्चर के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर रुपिंदर सिंह (IPS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थलों और सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।
सोशल मीडिया और गानों पर भी नजर
नए आदेशों के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ फोटो या वीडियो अपलोड नहीं कर पाएगा। साथ ही, हथियारों और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों को बजाने या उनका गुणगान करने पर भी रोक लगा दी गई है। अगर कोई हथियारों के जरिए किसी को डराने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी।
शादी-समारोहों में सख्ती
अक्सर देखा जाता है कि शादियों और पार्टियों में हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, जिससे कई बार जानलेवा हादसे हो जाते हैं। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक स्थलों, जनसभाओं या निजी समारोहों में हथियार ले जाना अब अपराध माना जाएगा। इसके अलावा, किसी भी समुदाय के खिलाफ 'हेट स्पीच' देने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी।
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