दिल्ली की अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव पर फैसला टाला
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है।
इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय-ईडी कर रहा है और यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए वर्ष 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी होटलों के संचालन के ठेके देने में अनियमितताएं हुईं।
ईडी के अनुसार होटल रखरखाव के ठेके कथित तौर पर निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना एक निजी कंपनी को दिए गए थे। बताया जाता है कि यह कंपनी राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख के करीबी सहयोगियों से जुड़ी हुई थी। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि इसके बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के माध्यम से लगभग तीन एकड़ की प्रमुख जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस मामले में नामजद लोगों में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव आदि शामिल हैं।
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