डीए मामले में बड़ी खबर: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 15 दिनों में डीए जारी करने का आदेश दिया, जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा
बाबूशाही नेटवर्क
चंडीगढ़, 3 अगस्त 2026: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) से जुड़े मामले में राज्य सरकार की अपीलें खारिज करते हुए 15 दिनों के भीतर बकाया डीए जारी करने का आदेश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश Shri अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित Shri कपूर की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति Sardar हरप्रीत सिंह बराड़ के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए पंजाब सरकार की लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए संख्या 1249/2026 और 1437/2026) को खारिज कर दिया।
इस फैसले के साथ ही एकल पीठ द्वारा पंजाब सरकार को अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया डीए जारी करने के दिए गए आदेश पर फिर से मुहर लग गई है।
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