राष्ट्रपति दौरे के चलते मनाली-अटल टनल मार्ग पर ट्रैफिक बदलाव; 7 अक्तूबर को पलचान से टनल तक आवाजाही बंद, देखें नोटिफिकेशन
बाबूशाही ब्यूरो
कुल्लू, 4 अक्तूबर 2026 : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्तूबर तक मनाली और अटल टनल रोहतांग प्रवास को देखते हुए कुल्लू जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कई मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जबकि आवश्यकता के अनुसार अन्य वाहनों को भी कुछ समय के लिए रोका या वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जा सकेगा।
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत यातायात व्यवस्था को लेकर आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय पुलिस अधीक्षक कुल्लू की ओर से प्रस्तुत विस्तृत यातायात संचालन योजना के आधार पर लिया गया है।
6 अक्तूबर रात से भारी वाहनों पर रोक
आदेश के अनुसार 6 अक्तूबर को रात 8 बजे से 7 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर इन वाहनों को रोका जाएगा या वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
पलचान-अटल टनल मार्ग पर पूरी तरह रोक
7 अक्तूबर को पलचान से अटल टनल रोहतांग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
रामबाग से हडिम्बा मंदिर-ओल्ड मनाली तक भारी वाहन बंद
6 से 8 अक्तूबर तक रामबाग से हडिम्बा मंदिर और ओल्ड मनाली की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी।
काफिले के दौरान आम यातायात भी रोका जा सकता है
राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था के दौरान आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाहनों को भी कुछ समय के लिए रोका, नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों, पर्यटकों और वाहन चालकों से प्रशासन ने निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।
इन वाहनों को रहेगी छूट
यातायात प्रतिबंधों से एंबुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहन, अग्निशमन वाहन, पुलिस एवं सुरक्षा वाहन तथा वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात वाहनों को छूट रहेगी। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी की ओर से विशेष रूप से अधिकृत वाहनों को भी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप आवाजाही की अनुमति दी जा सकेगी। (SBP)
नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें :
https://drive.google.com/file/d/1I6X92Vq5SecthZbIeCJDr5dx7iRdM7gF/view?usp=drivesdk
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