Big Breaking : चुनावों से पहले Election Commission ने राजनीतिक दलों के लिए जारी किया नया फरमान
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2025 (ANI): आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अपने विज्ञापनों को जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से 'प्री-सर्टिफिकेशन' (pre-certification) कराना आवश्यक कर दिया है।
यह मंजूरी मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) से लेनी होगी। यह नियम न केवल टीवी और रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लागू होगा, बल्कि फेसबुक, एक्स (ट्विटर), और इंस्टाग्राम जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाले विज्ञापनों पर भी सख्ती से लागू होगा। चुनाव आयोग का यह कदम राजनीतिक प्रचार में पारदर्शिता लाने और 'पेड न्यूज' जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
चुनाव आयोग के नए दिशा-निर्देश: एक नजर में
1. प्री-सर्टिफिकेशन की अनिवार्यता: कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार MCMC की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी इंटरनेट-आधारित मीडिया या सोशल मीडिया वेबसाइट पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा।
2. MCMC की भूमिका: इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरों पर MCMC समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां संदिग्ध पेड न्यूज पर भी कड़ी नजर रखेंगी और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेंगी।
3. सोशल मीडिया खातों का खुलासा: सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन (nomination) दाखिल करते समय अपने सभी प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है।
4. खर्च का हिसाब देना होगा: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव संपन्न होने के 75 दिनों के भीतर इंटरनेट आधारित प्रचार (जिसमें सोशल मीडिया विज्ञापन भी शामिल हैं) पर किए गए खर्च का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा। इस खर्च में इंटरनेट कंपनियों को किए गए भुगतान, कंटेंट डेवलपमेंट और सोशल मीडिया अकाउंट को बनाए रखने से जुड़ी सभी परिचालन लागतें शामिल होनी चाहिए।
किन चुनावों पर लागू होंगे ये नियम?
यह निर्देश मुख्य रूप से निम्नलिखित चुनावों पर केंद्रित हैं:
1. बिहार विधानसभा चुनाव: यहां 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
2. उपचुनाव: छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे, और परिणाम बिहार के साथ ही 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
इसके अलावा, चुनाव आयोग ने यह भी सूचित किया कि बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान वाले सभी 18 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) और वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPATs) का पहला रैंडमाइजेशन (randomisation) पूरा कर लिया है। विधानसभा क्षेत्र-वार चयनित EVMs और VVPATs की सूची सभी राष्ट्रीय और राज्य-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उनके संबंधित जिला मुख्यालयों पर साझा कर दी गई है।
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