Himachal Pradesh : हिमाचल में शराब पीकर गाड़ी चलाई तो बिना वारंट होगी गिरफ्तारी, DGP तिवारी ने सभी SP को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 19 जून 2025 : शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपनाएगी। डीजीपी अशोक तिवारी ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बारे सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाई गई एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए।
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि यदि कोई चालक शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पाया जाता है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो पुलिस अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत अपराध करने वाले ऐसे चालक को बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर सकता है।
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई चालक अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है, तो उसे भी गिरफ्तार करने का प्रावधान है। आदेशों में कहा गया है कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह गिरफ्तार किए व्यक्ति को दो घंटे के भीतर किसी पंजीकृत चिकित्सक के समक्ष पेश कर उसका मेडिकल करवाए। यदि पुलिस अधिकारी दो घंटे के भीतर गिरफ्तार किए व्यक्ति का मेडिकल नहीं करवाता है, तो उल्लंघनकर्ता को जमानत और बांड प्रस्तुत करने पर हिरासत से रिहा किया जाएगा। डीजीपी अशोक तिवारी ने सभी जिलों की अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपी जाए। (SBP)
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