ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने RTE एक्ट के तहत EWS एडमिशन को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया
बाबूशाही ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जून, 2026: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य भर के प्राइवेट स्कूलों में 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार' (RTE) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विफलता हुई है।
याचिका में दावा किया गया है कि पंजाब में कई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों ने RTE अधिनियम के तहत कानूनी अनिवार्यता के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के बच्चों को एडमिशन देने में या तो विफलता दिखाई है या मना कर दिया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नियमों का पालन न करने के कारण कई वंचित बच्चे शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित रह गए हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस मामले पर संज्ञान लिया और केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब मांगा।
सुनवाई के दौरान, बेंच ने याचिकाकर्ता को एक व्यापक अध्ययन करने की सलाह दी ताकि यह पता लगाया जा सके कि पंजाब में कितने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों ने EWS एडमिशन के आदेश का पालन किया है और कितनों ने कथित तौर पर योग्य छात्रों को एडमिशन देने से इनकार किया है।
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