सुप्रीम कोर्ट ने 15 राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना का नोटिस जारी किया
बाबूशाही ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2026: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और पंजाब समेत 15 राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना का नोटिस जारी किया। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि 2023 में मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढोने की प्रथा) पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद, इन राज्यों में इस काम के कारण होने वाली मौतों को रोकने में वे नाकाम रहे।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने सीवर और सेप्टिक टैंक में उतरने वाले कर्मचारियों की लगातार हो रही मौतों पर गंभीर चिंता जताई। बेंच ने कहा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए 20 अक्टूबर, 2023 को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
कोर्ट ने मार्च में संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों पर ध्यान दिया, जिनमें 15 राज्यों में सीवर और सेप्टिक टैंक से जुड़ी 165 मौतों का ज़िक्र था। इन आंकड़ों में 2023 में 65, 2024 में 54 और 2025 में 46 मौतें शामिल थीं। कोर्ट को यह भी बताया गया कि 2024-25 के दौरान लगभग 100 मौतें हुईं, जबकि बिना पुष्टि वाली रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इस साल अब तक ऐसी 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं।
नोटिस जारी करते हुए बेंच ने मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे चार हफ़्ते के भीतर बताएं कि कोर्ट के पिछले आदेश की जानबूझकर अनदेखी करने के आरोप में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
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