पंजाब में अवैध माइनिंग के खिलाफ चार अलग-अलग जगहों पर छापे मारे गए, बड़ी संख्या में मशीनरी और गाड़ियां ज़ब्त की गईं
चंडीगढ़, 17 अक्टूबर:पंजाब के माइंस और जियोलॉजी मिनिस्टर श्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि पठानकोट, कपूरथला और श्री आनंदपुर साहिब में चार अलग-अलग जगहों पर की गई रेड के दौरान गैर-कानूनी माइनिंग में इस्तेमाल होने वाली बड़ी संख्या में मशीनरी और गाड़ियां जब्त की गई हैं। इन ऑपरेशन के दौरान एक स्टोन क्रशर मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि पठानकोट जिले के गांव जसवां में देर रात किए गए ऑपरेशन के दौरान डिपार्टमेंट ने एक पोकलैन मशीन और करीब 400 क्यूबिक फीट बजरी से लदा एक बिना नंबर का टिपर जब्त किया है।
उन्होंने बताया कि गांव जसवां के क्रशर जोन में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग डिपार्टमेंट की अलग-अलग टीमों की जांच के दौरान, त्रेहान स्टोन क्रशर पर एक पीले रंग की पोकलेन मशीन (मॉडल R215L, CR नंबर N635D01027) और एक बिना नंबर का टिपर (चेसिस नंबर MAT 569054 TAD 12679) मिला, जिसमें करीब 400 क्यूबिक फीट बजरी भरी हुई थी।
पुलिस ने बजरी से भरी पोकलेन मशीन और टिपर को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में तारागढ़ पुलिस स्टेशन में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, 1957 के सेक्शन 21(1) और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 303(2) और 318(4) के तहत केस दर्ज किया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि त्रेहान स्टोन क्रशर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ड्रेनेज-कम-माइनिंग एंड जियोलॉजी ने लेटर नंबर 5243, तारीख 22 मई, 2026 के ज़रिए पहले ही सस्पेंड कर दिया था। इसके बावजूद, क्रशर को जनरेटर की मदद से चलाया जा रहा था और मिनरल बेचे जा रहे थे। क्रशर मालिक लोगों को यह कहकर गुमराह कर रहा था कि क्रशर सरकारी मंज़ूरी से चल रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक, यह स्टोन क्रशर नवजोत सिंह, बेटे खज़ान सिंह, निवासी गाँव मनवाल बाग, थाना शाहपुरकंडी, ज़िला पठानकोट के नाम पर रजिस्टर्ड है।
*कपूरथला में रेड के दौरान छह टिपर, पोकलेन मशीन और ट्रैक्टर ज़ब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार*
कपूरथला ज़िले में एक अलग ऑपरेशन में, माइनिंग डिपार्टमेंट के फ़्लाइंग स्क्वॉड ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर गाँव खिजरपुर में रेड की और गैर-कानूनी माइनिंग के कामों में शामिल छह टिपर, एक पोकलेन मशीन और एक ट्रैक्टर ज़ब्त किया। ज़ब्त किए गए दो टिपरों में करीब 800-800 क्यूबिक फीट रेत भरी हुई मिली।
इस बारे में तलवंडी चौधरियां पुलिस स्टेशन में माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट के सेक्शन 21(1) के तहत जालंधर के लम्मा गांव के रहने वाले माइकल समेत पांच अनजान लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
*श्री आनंदपुर साहिब में गैर-कानूनी माइनिंग के दो मामले सामने आए, पोकलेन मशीन ज़ब्त*
इसी तरह, पिछले दो दिनों में श्री आनंदपुर साहिब जिले के गांव सवारा में गैर-कानूनी माइनिंग रोकने के लिए छापेमारी की गई। पहले मामले में, गैर-कानूनी माइनिंग करने वाले ज़मीन मालिक के खिलाफ 16 अक्टूबर, 2026 को FIR नंबर 152 दर्ज की गई है। दूसरे मामले में, ज़मीन मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और गैर-कानूनी माइनिंग में इस्तेमाल हो रही टाटा हिताची AX 110I कंपनी की नारंगी रंग की पोकलेन मशीन ज़ब्त करके पुलिस को सौंप दी गई है।
माइनिंग और जियोलॉजी मिनिस्टर श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की सरकार नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है और गैर-कानूनी माइनिंग को रोक रही है। उन्होंने कहा कि माइनिंग डिपार्टमेंट पुलिस के साथ मिलकर गैर-कानूनी माइनिंग एक्टिविटी का पता लगाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार काम कर रहा है।
कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी खजाने को नुकसान से बचाने के लिए कानून का सख्ती से पालन पक्का किया जा रहा है और तय नियमों और कानूनों के मुताबिक माइनिंग एक्टिविटी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
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