Himachal Court News: चम्बा में मंदिर की संपत्ति के गबन के दोषी को एक वर्ष का कारावास व जुर्माना
बाबूशाही ब्यूरो
चंबा : 11 अगस्त 2026 :
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चम्बा निखिल अग्रवाल की अदालत ने बुद्धिराम पुत्र जयदास निवासी गांव मिंधल तहसील पांगी जिला चम्बा को मंदिर की संपत्ति के गबन के मामले में आईपीसी की धारा 406 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपए जुर्माना किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी दिनेश कुमार ने की। उप जिला न्यायवादी नवीन कुमार ने बताया कि 19 जुलाई 2013 को सब मैनेजमैंट कमेटी मिंधल माता मंदिर की बैठक में बुद्धि राम ने पुजारी का चार्ज छोड़ने से मना कर दिया। बाद में चार्ज लेते वक्त एक सोने का छतर, दो सोने की सुनवाई और 68 हजार रुपए की चढ़ावा राशि जमा नहीं करवाई गई थी।
इस पर तहसीलदार पांगी की ओर से 22 अगस्त 2013 को पुलिस में बुद्धिराम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
पुलिस ने बुद्धिराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल व कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 15 गवाह पेश कर बुद्धिराम पर मंदिर संपत्ति के गबन के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुद्धिराम को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। (SBP)
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