लुधियाना DC ने प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत 25 फीसदी सीटों का रिज़र्वेशन ज़रूरी करने का आदेश दिया
RTE एडमिशन के तहत कैपिटेशन और स्क्रीनिंग फ़ीस पर पूरी तरह रोक
लुधियाना, 12 जनवरी: लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर श्री हिमांशु जैन ने सभी प्राइवेट अनएडेड स्कूलों (माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़कर) के लिए RTE एक्ट के सेक्शन 12(1)(c) के तहत कमज़ोर तबके और पिछड़े ग्रुप के लिए 25 परसेंट सीटों के रिज़र्वेशन को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है।
डायरेक्टोरेट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन के मेमो नंबर E-/2025/20266372 के अनुसार, सभी एलिजिबल स्कूलों को 12 जनवरी, 2026 तक ऑफिशियल पोर्टल https://rte.epunjabschool.gov.in पर रजिस्टर करना होगा।
स्कूलों को एंट्री-लेवल सीटों, ट्यूशन फ़ीस और रिकग्निशन (COR) नंबर सहित डिटेल्स सही ढंग से जमा करनी चाहिए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर नंबर: E-861949/2025 के अनुसार, स्कूलों को ट्रांसपोर्टेशन फीस के अलावा कोई भी कैपिटेशन या स्क्रीनिंग फीस लेने की मनाही है। ज़्यादा जानकारी और SOPs के लिए, स्कूलों को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंजाब द्वारा जारी किया गया पूरा ऑर्डर देखना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन या एडमिशन गाइडलाइंस का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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