Himachal: ESIC Registration: जोखिम भरे उद्योगों में अब ईएसआईसी पंजीकरण जरूरी, एक कर्मचारी होने पर भी लागू होंगे नियम
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 20 मई 2026 :
औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन सहित देशभर के जोखिम भरे उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब खतरनाक श्रेणी के उद्योगों में यदि केवल एक कर्मचारी भी कार्यरत है, तब भी उसका कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वहीं दस से कम कर्मचारियों वाले अन्य उद्योग अपनी स्वेच्छा से ईएसआई योजना के दायरे में आ सकेंगे।
पहले दस से कम कर्मचारियों वाले कई छोटे उद्योगों को ईएसआईसी कवरेज से छूट प्राप्त थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी और उनके परिवार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते थे। नए प्रावधान लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा और आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। विशेष रूप से गत्ता उद्योग, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, केमिकल यूनिट, फाउंड्री और अन्य जोखिम वाले उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ईएसआई योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को चिकित्सा उपचार, अस्पताल सुविधा, दवाइयां, बीमारी के दौरान आर्थिक सहायता तथा कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में अपंगता हितलाभ उपलब्ध कराया जाता है।
इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों को आश्रित जन हितलाभ भी प्रदान किया जाता है। महिला कर्मचारियों को प्रसूति हितलाभ तथा परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा भी मिलती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कर्नल मनजीत कटोच ने बताया कि ईएसआईसी से उद्योगों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भले न दिखाई दे। (SBP)
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