ब्रेकिंग: डीए भुगतान पर हाईकोर्ट का 76 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी; कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत – पढ़ें पूरी जानकारी
बाबूशाही नेटवर्क
चंडीगढ़, 3 अगस्त 2026: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) मामले में अपना 56 पन्नों का विस्तृत निर्णय आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है।
इस फैसले में पंजाब सरकार और पीएसपीसीएल को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की सभी लंबित किस्तों का भुगतान 15 दिनों के भीतर करें।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए पंजाब सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो बकाया राशि पर वास्तविक भुगतान होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा।
हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया है कि वे अदालत के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा 31 अगस्त, 2026 तक अदालत की रजिस्ट्री में शपथपत्र के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में अदालत ने कहा है कि जब तक डीए/डीआर की पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक पंजाब सरकार प्रिंट एवं सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर विज्ञापन जैसे अनुत्पादक खर्चों से बचे, क्योंकि ऐसे खर्च कर्मचारियों के वैध बकाया का भुगतान न करने का औचित्य नहीं बन सकते।
76 पन्नों के इस विस्तृत फैसले में अदालत ने अपने सभी निर्देशों, समय-सीमाओं और अनुपालन संबंधी प्रावधानों को विस्तार से स्पष्ट किया है।

Click to read the copy of the order:
High Court orders Punjab Govt to release pending DA installments for employees, pensioners; Read Court Order
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